रेलवे से सफ़र के दौरान ID भूलने पर अब कोई टेंशन नहीं
ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है| ट्रेन से सफ़र करते वक़्त कई बार हमें अपना पहचान पत्र टीटीई को दिखाना पड़ता है| पहचान पत्र ना होने पर ज़ुर्माना भी हो सकता है| कई बार ग़लती से जल्दबाज़ी हम पहचान-पत्र रखना भूल जाते हैं, ऐसा होने पर अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है| दरअसल ट्रेन से सफ़र करते वक़्त अगर ग़लती से आप पहचान-पत्र भूल गये हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्यूंकी इस बारे में रेलवे ने एक नया ऐलान किया है|
रेलवे ने डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान-पत्र के तौर पर मंजूरी दे दी है। रेलवे ने यात्रा के वक़्त डिजिटल पहचान पत्र को मंजूरी दे दी है। अगर कोई डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रेन से सफर के दौरान पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लॉकर में रखे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को कोई भी रेलवे में पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है|
भारतीय रेलवे ने ये संदेश सभी जोनल अधिकारियों को भेज दिया है। उन्होनें यात्रियों के डिजिलॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को आइडेंटीटी प्रूफ के तौर पर मान्यता दी है। रेलवे ने डिजिटल लॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को पहचान पत्र के तौर पर मान्य कर दिया है।
रेलवे के आदेश के मुताबिक अगर यात्री के डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग इन कर ‘इश्यूड डॉक्यूमेंट्स’ सेक्शन से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जाता है, तो ही इसे वैध माना जाएगा। मतलब अपलोड किए गए कागजातों को जो कि अपलोडेड सेक्शन में होगा उसे वैध नहीं माना जाएगा। यानि कोई भी डिजिलॉकर में मौजूद इश्यूड डॉक्युमेंट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
(हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं )