Goa में Plastic ban से पर्यावरण को साफ़ करने की कोशिश
पणजी और मडगांव में 50 माइक्रोन से नीचे वाली प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर ban लागू हो गया है, जबकि मोगुसा में एक दिन बाद Plastic ban लगा दिया गया है| यह ban मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा 30 मई तक की deadline देने से 2 महीने पहले ही शुरू हो गया है|
पणजी और मडगांव नगर निगम परिषद द्वारा लगाया गया Plastic ban शुरू हो गया है| मोगुसा परिषद के अध्यक्ष रोहन कवलेकर ने पहले कहा था कि 1 अप्रैल को रविवार था, इसलिए ban मापुसा में सोमवार से लागू हो गया है|
Civic bodies की अनाउन्स्मेंट्स के मुताबिक अगर दुकानदार प्लास्टिक-बैग बेचना या बाँटना चाहते हैं तो उन्हें 4000 रुपये monthly fee या 48,000 रुपये का annual fee देकर खुद को रिजिस्टर करना होगा| Rule 15 of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules 2016 के अनुसार अगर सेल्लर रिजिस्टर नहीं है और उसके पास से प्लास्टिक की थैलियाँ ज़्बत होती हैं तो उसे 5000 रुपये का ज़ुर्माना देना होगा|
Margao Municipal Council states द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने पर, किसी भी व्यक्ति को ग्राहकों को प्लास्टिक की थैलियों को बेचने,पैक करने या सौंपने के लिए allow नहीं किया जाएगा| चाहे वो कोई व्यापारी, दुकानदार, सड़क विक्रेता, मछली, चिकन,मटन seller या ब्रेड seller या कोई दूसरा बिजनेस establishment ही क्यू ना हो|